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खाजूवाला डिस्कॉम के AEN व ड्राईवर को रिश्वत लेने के आरोपमें सजा

खाजूवाला से इस वक्त की बड़ी खबर
डिस्कॉम के AEN व ड्राईवर को रिश्वत लेने के आरोप में सजा
पूर्व में AEN रहे विजय सिंह व ड्राईवर हनीफ खान को हुई 5 साल की सजा
सजा के साथ दोनों आरोपियों पर लगाया 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड,
पूगल में 13 अप्रेल 2017 को ACB की टीम ने किया था 50 हजार रुपये के साथ ट्रैप
पूगल के 6 बीएम निवासी परिवादी राजीव कुमार ने एसीबी को दर्ज करवाई थी शिकायत
ACB ने सत्यापन के बाद ट्रैप की कार्रवाई को दिया था अंजाम
भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार सोनी ने सुनाई सजा

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